चंडीगढ़। पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन सार्वजनिक क्षेत्रों और स्वरोजगार संस्थानों में नयी पैंशन स्कीम 9 जुलाई, 2012 से लागू की गई है, उन संस्थानों में 1 जनवरी, 2004 से 8 जुलाई, 2012 तक नियमित भर्ती हुए कर्मचारियों /अधिकारियों पर उस संस्थानों में लागू पैंशन स्कीम, जो कि 1 जनवरी, 2004 से पहले लागू थी, उसी तरह से ही लागू रहेगी।
इस संबंधी वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन सार्वजनिक क्षेत्रों और स्वरोजगार संस्थानों में नयी डिफाईनड कंट्रीब्यूटरी पैंशन स्कीम किसी कारण से 1 जनवरी 2004 से लागू नहीं की जा सकी थी, उन संस्थानों में यह स्कीम वित्त विभाग की हिदायतें अनुसार 9 जुलाई, 2012 से निश्चित तौर पर लागू की जाये। उन्होंने बताया कि इस संबंधी पत्र समूह विभागों के मुखियों और सम्बन्धित पक्षों को जारी किया जा चुका है।
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